INX Case: पी चिदंबरम को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज

INX मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को राहत नहीं मिली है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में चिदंबरम फिलहाल तिहाड़ जेल में कैद हैं. हाइकोर्ट के जस्टिस सुरेश कैथ ने अपने आदेश में कहा कि अगर इस स्टेज पर चिदंबरम को जमानत दी जाती है तो 70 बेनामी बैंक एकाउंट समेत शेल कंपनी और मनी ट्रेल को साबित करना जांच एजेंसी के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा. इसलिए पब्लिक इंटरेस्‍ट में चिदंबरम की ज़मानत याचिका को ख़ारिज किया जाता है. इस आर्थिक अपराध के चलते आर्थिक रूप से देश का नुकसान हुआ है.



INX मीडिया मामले में पी चिदंबरम को 5 सितंबर को जेल भेज दिया गया था. वह पिछले 70 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं. पहली बार 21 अगस्त को सीबीआई ने पी चिदम्बरम को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था.


इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम ज़मानत अर्जी को ख़ारिज कर दिया था. INX मीडिया के CBI वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है. आपको बता दें कि पी चिदंबरम 27 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में है.