जल्दी कर ले ये काम, वरना 30 नवंबर के बाद बंद हो जाएगी पेंशन

सरकारी कर्मचारी और एक्स कर्मचारियों के स्पाउस को जीवन प्रमाण पत्र यानी जीवित होने का प्रमाण पत्र (Life Certificate) सबमिट करना है। पेंशन पाने के लिए पेंशनधारको को 30 नंवबर से पहले अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से जमा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। काफी सारे सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद दूसरी जगह या शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसे में उनके लिए आकर जमा कराना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। 



आधार आधारित डिजीटल लाइफ सर्टिफिकेट 2014 में लॉन्च होने के बाद पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना आसान हो गया है। साल 2014 में डिजीटल लाइफ सर्टिफिकेट साल 2019 में जमा कर दिए हैं। डिजीटल लाइफ सर्टिफिकेट आधार आधारित बायोमिट्रिक ऑथेन्टिकेशन का तरीका है जिसमें डिजीटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रमाणित होने के बाद जनरेट होता है। डिजीटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण कोष में स्टोर हो जाता है। पेंशन देने वाली एजेंसी उस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन देख सकती है


कैसे जमा करना होगा डिजीटल लाइफ सर्टिफिकेट-
ऑफलाइन तरीके से यानी पेंशनर्स को अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र जहां से पेंशन मिल रही है जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि में स्वयं जाकर जमा करना होता है। इस पुराने तरीके से सर्टिफिकेट जमा करने पर काफी समय लगता है। इसमें पेंशनर को स्वयं जाकर सर्टिफिकेट जमा करना होता है। ऑधार के जरिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। 



  • ऑनलाइन डिजीटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए पेंशनर्स को जीवन प्रमाण को अपने कंप्यूटर, लेपटॉप या मोबाइल पर डाउनलोड करना होगा। ये जीवन प्रमाण पोर्टल से डाउनलोड करना होगा।

  • ऐप में पेंशनर्स को अपना आधार नंबर, नाम, मोबाइल नबंर और पेंशन से जुड़ी जानकारी देनी होगी।

  • सफलतापूर्वक आधार के जरिए प्रमाणित या ऑथेन्टिकेट होने के बाद पेंशन लेने वाले के मोबाइल पर जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट आईडी आएगा। पेंशन लेने वाला जीवन प्रमाण आईडी देकर पीडीएफ कॉपी भी डाउनलोड कर सकता है।

  • ये सर्टफिकेट जीवन प्रमाण कोष में स्टोर हो जाएगा।

  • ये जीवन प्रमाण पेंशन देने वाली कोई भी एजेंसी कहीं से भी देख सखती है और डाउनलोड कर सकती है।